एक दिवसीय फूड लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन शिविर का आयोजन 24 फरवरी मंगलवार को सलूंबर में*

 *एक दिवसीय फूड लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन शिविर का आयोजन 24 फरवरी मंगलवार को सलूंबर में*

 


*बिना फूड लाइसेंस के खाद्य कारोबार करना गैर कानूनी*


सलूंबर 21 फरवरी। सलूंबर शहर में मंगलवार को खाद्य लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के लिए एक दिवसीय शिविर का आयोजन किया जाएगा,चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग, व्यापार मंडल के सहयोग से आशीर्वाद गार्डन सलूंबर लगाया जाएगा । 

अभिहित अधिकारी(खाद्य सुरक्षा)व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ महेंद्र कुमार परमार ने बताया कि यह शिविर खाद्य पदार्थ लाइसेंस बनवाने ,नवीनीकरण और उससे संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए आयोजित किया जाएगा जिसमें खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 और नियम एवं विनिमय 2011 के प्रावधानों की जानकारी भी दी जाएगी डॉ परमार ने बताया कि इस शिविर में किराना, मिठाई, होटल डेरी, रेस्टोरेंट, हलवाई कैटरिंग व्यापारियों ,फास्ट फूड ,चाट पकौड़ी ,फल और सब्जी का ठेला या स्टॉल लगाने वाले विक्रेताओं के आवेदन लिए जाएंगे जो फर्म जीएसटी धारी है तथा उनका वार्षिक टर्नओवर 12 लाख रुपए से अधिक है उन्हें लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा जिन व्यापारियों का वार्षिक टर्न ओवर 12 लाख से कम है उन्हें फूड रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन करना पड़ता है फूड रजिस्ट्रेशन हेतु प्रोपराइटर का आधार कार्ड ,पैन कार्ड ,स्वयं का फोटो ,बिजली का बिल या किरायानामा आदि दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक है।              

खाद्य सुरक्षा अधिकारी घनश्याम सिंह सोलंकी ने बताया कि जो भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की खाद्य सामग्री का खरीद या बेचान करता है या निर्माण करता है या संग्रहित(स्टोरेज) करता है या एक स्थान से दूसरे स्थान परिवहन (ट्रांसपोर्ट)करता है ऐसे सभी व्यक्तियों को खाद्य कारोबार करने हेतु खाद्य रेजिस्ट्रेशन या लाइसेंस लेना अनिवार्य है बिना  रजिस्ट्रेशन लाइसेंस के खाद्य कारोबार करना गेर कानूनी है।

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