शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत 10 खाद्य सामग्रियों के नमूने लिए*

 *शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत 10 खाद्य सामग्रियों के नमूने लिए*



सलूंबर 26 फरवरी। होली त्यौहार के मध्यनजर आयुक्त महोदया खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान जयपुर के आदेश अनुसार सलूंबर जिले में जिला कलेक्टर अवधेश मीणा व मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर महेंद्र कुमार परमार के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा दल द्वारा सलूंबर शहर में विभिन्न मिठाई व नमकीन की दुकानों व चाय नाश्ता तथा कचोरी समोसे की दुकानों का निरीक्षण कर 10 खाद्य सामग्री की नमूने लिए गए हैं। खाद्य सुरक्षा दल द्वारा गुरुवार को शहर में स्थित नाकोड़ा मिष्ठान व नमकीन भंडार का निरीक्षण कर रसगुल्ला का नमूना लिया गया यहां पर 20 किलो दूषित खाद्य सामग्री को जनहित में नष्ट कराया गया इसके पश्चात बस स्टैंड स्थित श्री माजीसा स्वीट से कलाकंद ,बेसन ,रिफाइंड सोयाबीन तेल व नमक के नमूने लिए गए यहाँ भी 10 kg दूषित व अवधिपार मिठाई को नष्ट करवाया गया इसके पश्चात दल द्वारा महादेव चाय नाश्ता एवं टी सेंटर का निरीक्षण किया गया जहां साफ सफाई का अभाव पाया गया एवं विक्रेता द्वारा तली हुई खाद्य सामग्री को अखबार में परोस कर दिया जा रहा था जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी घनश्याम सिंह सोलंकी ने विक्रेता को  अखबार का उपयोग नहीं करने हेतु पाबंद किया गया इस प्रतिष्ठान से बेसन ,रिफाइंड सोयाबीन तेल ,एवं मैदा के नमूने लिए गए हैं इसके अलावा बाबा श्याम चाय नाश्ता एवं टी सेंटर से समोसे एवं यूज्ड कुकिंग ऑयल (रिफाइंड सोयाबीन तेल) का नमूना लिया गया है उक्त सभी नमूनों को जांच हेतु जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला भेजा जाएगा जहां से रिपोर्ट प्राप्त होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी डॉक्टर परमार ने बताया कि होली त्यौहार के मध्य नजर जिले में निरीक्षण एवं नमुनीकरण की कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी खाद्य कारोबार कर्ताओ से यह अपील की जाती है कि वह त्यौहार के मध्य नजर उच्च गुणवत्ता युक्त खाद्य सामग्री को काम में लेवे,साफ सफाई   व हाइजीन का ध्यान रखें, खाद्य अनुज्ञा पत्र बनाकर ही अपना खाद्य कारोबार करें खाद्य अनुज्ञा पत्र निर्धारित श्रेणी का होना चाहिए एवं उचित स्थान पर प्रदर्शित होना चाहिए नियमों का पालन नहीं करने पर संबंधित के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत आवश्यक कार्यवाही की जाएगी । अवधी पार खाद्य सामग्री का फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के अनुसार आवश्यक संधारण करें । आम जनता से यह अपील की जाती है कि वह खाद्य सामग्री को देखकर खरीदे खाद्य सामग्री के लेबल पर निर्माण की तिथि, उपयोग में लेने की तिथि ,इंग्रेडिएंट्स के नाम व एफएसएसएआई लाइसेंस नंबर तथा निर्माता का पूरा पता देखकर  खरीदें ।किसी भी प्रकार की मिलावट की आशंका पर या मिलावटखोरों की सूचना ज्ञात होने पर मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी सलूंबर की कंट्रोल रूम पर सूचित करे या राज्य सरकार  के सुगम पोर्टल 181 पर भी  शिकायत की जा सकती है । शिकायतकर्ता का नाम गुप्त रखा जाएगा।

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