सवाई माधोपुर जिला कलेक्टर के आदेशों की संयुक्त निदेशक पशु पालन द्वारा अवमानना --
सवाई माधोपुर जिला कलेक्टर के आदेशों की संयुक्त निदेशक पशु पालन द्वारा अवमानना --
कैलाश चंद्र कौशिक जयपुर! सवाई माधोपुर में पशु पालन विभाग के संयुक्त निदेशक के मनमाने कृत्यों पर कोई लगाम लगने का नाम नहीं ले रही है ? जिला मजिस्ट्रेट के आदेशों से जाँच/परख कर निर्णय लिया जाना चाहिए था! जिसे निर्धारित अवधी में पालन करते हुए रिपोर्ट करना था जिसमें गलत मानसिकता का थोपा गया रट्टा न्यायोचित नहीं है!पूर्व में यही शासन सचिव और जिला कलेक्टर कानाराम जी से 17805/21-10-2025 को आदेशित हैं ? जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशों के तहत् मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सवाई माधोपुर ने प्रशासन ने क्रमांक- 0925003244419687 से (राहत प्रदत्त)32 वर्षों की यातना के उपरांत, संज्ञान लेकर ग्रामीण पंचायत प्रशासन, बालेर ( खंडार) नियमानुसार रेकॉर्डेड मय डिस्पेच पशु चिकित्सालय बालेर- उपस्थिति पंजिका पर ड्यूटी प्रमाणित कर,उपस्थिति प्रदान की हैं ! जिसके लिए पशु चिकित्सालय कर्मी, कार्य एवं व्यबस्थार्थ ड्यूटी वास्ते हेड क्वाटर बालेर पर नियुक्त किये ! किसी वरिष्ठ कर्मी मदन मोहन की मनमानी पर अंकुश विभाग, शासन, प्रशासनिक अनिवार्य हो जाता है! कैलाश चंद्र कौशिक पशु धन सहायक पद 2/93 से, 10/11-07-1993 तक ड्यूटी पर कार्यरत् रहे हैं! जिसका प्रमणिकरण स्थानीय प्रमुख नागरिकों, पशु पालकों,राजकीय प्रमाणित उपस्थिति पर, पशु पालन ने,वेतन पूर्ण माह जुलाई,1993 मय ( 01 se, 11/07/1993 दिवस एवं ग्राम पंचायत बालेर मीटिंग 7/07/1993 सहित) और मेडिकल क्लेम दिनांक - 17/03/1993 भुगतान किया गया है! लेकिन जिला मजिस्ट्रेट, सवाई माधोपुर के आदेशों की घोर अवहेलना कर निंदनीय कार्य किया है! फिर अन्य निर्दोष कर्मियों का तो कोई महत्व ही नहीं है!

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